जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने बताया कि पंचायती राज आम चुनाव-2020 के अन्तर्गत सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने हेतु संतानों की संख्या एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र के साथ ही घर में क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरपंच पद के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में कई व्हाट्सअप गु्रप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मिथ्या एवं भ्रामक जानकारी दी जा रही है। सरपंच पद पर नाम निर्देशन पत्र भरने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज भरे जाने की आवश्यकता है।
1. नाम निर्देशन पत्र प्रारूप संख्या-4,
2. संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र का प्रारूप संख्या 4-घ
3. क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा
4. उपाबन्ध-1बी (केवल सरपंच पद के लिए): अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस शपथ को नोटेरी/ओथ कमिश्नर से प्रमाणित कराया जाना अपेक्षित है।
5. सांख्यिकी सूचना फार्म (केवल सरपंच पद के लिए) मय पासपोर्ट साइज फोटो: इस प्रपत्र मंे अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नम्बर, जाति व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और यदि राजनीतिक दल से यदि सम्बन्धित है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती है। इसको कही से भी प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं है।
6. नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए-प्रतिभूति निक्षेप राशि केवल सरपंच पद के लिए पांच सौ रुपये है। अगर अभ्यर्थी महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग अ.जा., अ.ज.जा. का व्यक्ति है और इस बाबत नाम निर्देशन पत्र के साथ अन्य पिछडा वर्ग, अ.जा., अ.ज.जा. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रुपये जमा करानी होगी। यह राशि भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटîनग अधिकारी के पास जमा करवानी होती है।
7. आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, यह प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है।
8. निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
9. अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत से उम्मीदवारी करता है, उस निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
10. मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि मंे लिपिकीय त्रुटि को नाम निर्देशन पत्र जांच में रिटर्निग अधिकारी द्बारा ध्यान नहीं दिया जाएगा।
11. नाम निर्देशन पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय से और अधिक जानकारी से प्राप्त की जा सकती है।